बिना मर्जी के आपका फोन नंबर नहीं मांग सकेंगे Retailers, जाने क्यों दिया है नया अपडेट

The Kalamkar, New Delhi उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रिटेलर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। खुदरा विक्रेताओं को कुछ सर्विस देने के लिए ग्राहकों की पर्सनल डिटेल या मोबाइल नंबर लेने का कोई अधिकार नहीं है और वह आपके साथ इस बात के लिए जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। बता दें कि काफी समय से ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद से ही इस अपडेट को जारी किया गया है।
क्यों जारी किया है ये नया अपडेट
पहले ऐसा होता था कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो बिलिंग के समय वह आपका नंबर मांगते थे। लेकिन कई बार इस तरह की शिकायत मिली है कि ग्राहकों की इस जानकारी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था। जिसके बाद अब मंत्रालय ने रिटेलर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत अब किसी दुकानदारी द्वारा ग्राहक की प्रसनल डिटेलस मांगने पर रोक लगा दिया है।
ग्राहकों का कहना है कि कई खुदरा विक्रेता मोबाइल नंबर शेयर करने से मना करने पर उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाती है। वहीं इस मामले पर उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताया कि ‘विक्रेताओं का कहना है कि जब तक पर्सनल नंबर नहीं दिया जाता तो वह बिल भी नहीं बना पाते हैं। जिसकी वजह से वह ग्राहक की कुछ पर्सनल जानकारी लेते हैं। लेकिन ये कानूनी रूप से सही नहीं है।
साथ ही उन्होंने कहा कि गोपनीयता की चिंता है। इसलिए, ग्राहकों के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ एवं फिक्की का एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
एडवाइजरी से मिलेगा ये फायदा
विभाग को ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद ही इस नये अपडेट को जारी करने का काम किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ग्राहक को क्या फायदा मिलने वाला है. पहली की तरह अब मोबाइल नबंर से होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकता है. ना हीं अब किसी ग्राहक को बार बार OTP मांगकर परेशान किया जाना है. उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।