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Salman Khan: बॉम्बे हाईकोर्ट में सलमान खान के खिलाफ चल रहे केस को किया खारिज, देखें मामले की पूरी जानकारी

Salman Khan: पिछले काफी समय से अभिनेता सलमान खान विवादों मे घिरे हुए हैं. इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को काफी राहत दी है, क्योंकि...

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कोर्ट ने सलमान के केस को किया खारीज, अब है बिल्कुल क्लीन चिट

The Kalamkar, Viral Desk अभिनेता सलमान खान के लिए एक बड़ी राहत की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज एक पत्रकार द्वारा 2019 में अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर उनका फोन छीनने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक,  पत्रकार अशोक पांडे ने आरोप लगाया था कि अभिनेता मारपीट और दुर्व्यवहार में शामिल था।

नवाज शेख के खिलाफ शिकायत भी खारिज कर दी गई है। सलमान खान ने अप्रैल में एक पत्रकार की शिकायत पर सम्मन जारी करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने दावा किया था कि अभिनेता ने उसका फोन छीन लिया और उसके साथ मारपीट की। सलमान खान को अब अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने अभिनेता को पहले सम्मन जारी किया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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सलमान खान के खिलाफ क्या था पूरा मामला 

पत्रकार अशोक पांडे ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया था कि सलमान खान ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जब कुछ मीडिया कर्मियों ने फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। 

उन्होंने कहा कि अभिनेता ने उनसे बहस की और फिर उन्हें धमकी दी। जानकारी के अनुसर, पिछले साल मजिस्ट्रेट ने धारा 202 के तहत पुलिस जांच का आदेश दिया और बाद में धारा 204 के तहत प्रक्रिया और सम्मन जारी किया, सलमान खान ने अप्रैल में उच्च न्यायालय के समक्ष समन को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने केस को किया खारीज 

अशोक पांडे अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये कोई क्राइम नहीं है। तब अशोक ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी समस्या रखी। 

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बाद में सलमान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। 22 मार्च, 2022 को सलमान खान को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा। उन्हें पेश होने के लिए 5 अप्रैल 2022 की डेट दी गई। हालांकि सलमान ने बिना पेश हुए इस समन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी।

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